K Ponmudi :DMK नेता के पोनमुडी को आज तमिलनाडु के मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी, SC ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक के बावजूद उन्हें फिर से मंत्री बनाने से राज्यपाल के इनकार की आलोचना की थी।
संक्षेप में
DMK के के पोनमुडी तमिलनाडु के मंत्री पद की शपथ लेंगे
आज दोपहर 3.30 बजे शपथ ग्रहण
मुख्यमंत्री की सिफारिश के बावजूद पोनमुडी को दोबारा शामिल करने से इनकार कर दिया गया
DMK नेता के पोनमुडी शुक्रवार को तमिलनाडु कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे। यह बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा पार्टी नेता को फिर से शामिल करने से इनकार करने पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के आचरण पर “गंभीर चिंता” व्यक्त करने के एक दिन बाद आई है।
पोनमुडी का शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर 3.30 बजे होगा.
गुरुवार को SC ने भी राज्यपाल को 24 घंटे के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने का निर्देश दिया.मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सिफारिश के बावजूद, राज्यपाल ने पोनमुडी को फिर से शामिल करने से इनकार कर दिया था, जिनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषसिद्धि और तीन साल की सजा पर शीर्ष अदालत ने हाल ही में रोक लगा दी थी।यह देखते हुए कि रवि शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने आश्चर्य जताया कि राज्यपाल ने कैसे कहा कि पोनमुडी की बहाली संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगी।
शीर्ष अदालत तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पोनमुडी को मंत्री के रूप में फिर से शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार करने के लिए राज्यपाल को निर्देश देने की मांग की गई थी।याचिका में कहा गया है कि एक बार दोषसिद्धि पर रोक लगने के बाद पोनमुडी को राज्य मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल करने पर कोई कानूनी और संवैधानिक रोक नहीं है।
राज्य सरकार ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति न देने से संबंधित एक याचिका में अंतरिम याचिका दायर की है।
मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी किए जाने के फैसले को पलटने के बाद वरिष्ठ द्रमुक नेता को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
शीर्ष अदालत ने दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी।राज्यपाल ने पोनमुडी को दोबारा शामिल करने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी दोषसिद्धि और सजा को केवल निलंबित किया गया है, रद्द नहीं किया गया है।