वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन के संदर्भ में Paytm Payments Bank Ltd पर 5,49,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। .
FIU-IND ने ऑनलाइन जुए के आयोजन और सुविधा प्रदान करने सहित कई अवैध कार्यों में लिप्त कुछ संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की समीक्षा शुरू की।
इसके अलावा, इन अवैध परिचालनों से उत्पन्न धन, यानी अपराध की आय, इन संस्थाओं द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के साथ रखे गए बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई थी।
“उपरोक्त को आगे बढ़ाने और रिकॉर्ड पर दस्तावेजों की जांच करने पर, एफआईयू आईएनडी ने नियम 7(3) और 2(1)(जी), पीएमएल नियमों के उल्लंघन के लिए बैंक को एक अनुपालन कारण बताओ नोटिस जारी किया। नियम 8(2) नियम 3(1)(डी) और नियम 2(1)(जी) के साथ पढ़ा जाए, नियम 9(12), पीएमएल नियमों का उल्लंघन, और एएमएल, सीएफटी के संदर्भ में नियम 9(14) का उल्लंघन और भुगतान सेवाओं के संबंध में केवाईसी सुरक्षा उपाय; और लाभार्थी खातों के संबंध में एएमएल, सीएफटी और केवाईसी, ”मंत्रालय ने कहा।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, रिकॉर्ड पर उपलब्ध भारी सामग्री के आधार पर एफआईयू-आईएनडी के निदेशक ने पाया कि पेटीएम के खिलाफ आरोप सही थे।
इसके परिणामस्वरूप, 15 फरवरी को, धारा 13, पीएमएलए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 5,49,00,000 रुपये का जुर्माना लगाना उचित पाया गया।