31 March 2024 Deadline
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग यूजर्स के लिए KYC अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की है.
वित्त वर्ष 2023-24 जल्द ही खत्म होने जा रहा है. फिलहाल इस वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना चल रहा है.इस बीच फाइनेंस से जुड़े कई काम हैं जिनकी डेडलाइन नजदीक आ रही है. 31 मार्च का दिन पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है. 31 मार्च न सिर्फ कारोबारी साल का आखिरी दिन है, बल्कि यह इन्वेस्टमेंट,आईटीआर फाइलिंग, टैक्स सेविंग जैसे कई पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कामों को पूरा करने की डेडलाइन भी है. इसमें फास्टैग केवाईसी, टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेट जैसे जरूरी काम भी शामिल हैं.
किसी भी तरह की परेशानी या नुकसान से बचने के लिए 31 मार्च तक आपको ये काम पूरा कर लेना चाहिए. अगर आपने इस तारीख तक ये जरूरी काम नहीं निपटाए, तो आपको आर्थिक नुकसान के साथ-साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं.
FASTag केवाईसी अपडेट नहीं किया तो होगा ब्लैकलिस्ट
सबसे पहले बात करेंगे FASTAG केवाईसी अपडेट (FASTag KYC Update) की. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग यूजर्स के लिए KYC अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की है. पहले ये डेडलाइन 29 फरवरी की थी, जिसे बढ़ा दिया गया था.अगर आप इस तारीख तक केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो आपका फास्टैग बंद हो सकता है.NHAI ने घोषणा करते हुए कहा था कि ‘वन व्हीकल, वन फास्टैग’ (One Vehicle One FASTag) पहल के तहत बिना केवाईसी वाले फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा.
अपडेटेड ITR फाइल करने का आखिरी मौका
31 मार्च असेसटमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख भी है. ऐसे टैक्सपेयर्स जो अपना ITR फाइल नहीं कर पाए हैं या आवेदन करते समय अनजाने में गलत इनकम डिटेल जमा किए हैं , वो इस डेडलाइन के तहत अपडेटेड आईटीआर (Updated ITR Filing) फाइल कर सकते हैं. इसके साथ ही जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR नहीं भरा है उनके पास अभी भी 31 मार्च 2024 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका है.
स्मॉल सेविंग स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट करना अनिवार्य
अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) और नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) जैसी Small Saving Schemes (Small Savings Schemes) में निवेश करते हैं और 31 मार्च तक न्यूनतम सालाना रकम नहीं जमा कर पाते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है. इतना ही नहीं आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
दरअसल, इस तरह की स्कीम्स में निवेश करने वालों को हर वित्त वर्ष के दौरान कम से कम एक तय रकम का निवेश करना जरूरी होता है. इसलिए अगर आप यह मिनिमम डिपॉजिट जमा करने से चूक गए हैं तो आपके पास 31 मार्च तक का समय है.
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करना जरूरी
बता दें कि अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) चुना है तो किसी Tax Saving स्कीम में निवेश कर टैक्स छूट का लाभ लेने का अंतिम मौका बचा हुआ है. 31 मार्च 2024 टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट (Income Tax Saving Investment) करने का भी आखिरी दिन है. इस तारीख से पहले निवेश कर आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. बता दें कि इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF),फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम (FD Scheme) सहित कई ऐसे स्कीम हैं जिनमें निवेश करके आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.
इसके अलावा, टैक्सपेयर्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एजुकेशन लोन और होम लोन पर सहित इनकम टैक्स की धारा 80D, 80G और 80CCD(1B) के तहत भी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
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